GST में बड़ा बदलाव: अब 5% और 18% मुख्य स्लैब, लग्ज़री सामान और तंबाकू उत्पाद होंगे महंगे
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने GST में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि GST को आसान बनाने और जनता को राहत देने के लिए अब 5% और 18% दो ही मुख्य स्लैब होंगे। वहीं, सिन गुड्स और लग्ज़री आइटम्स पर 40% का नया टैक्स लगाया जाएगा। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।
क्या हुआ सस्ता?
इस बार GST में की गई दरों की कटौती से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।
- रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान जैसे पनीर, रोटी, पराठा, दूध उत्पाद, ड्राई फ्रूट्स, बटर, घी, जूस अब सस्ते हो जाएंगे।
- शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, साइकिल, बर्तन, घरेलू सामान, स्टेशनरी भी अब कम टैक्स दर पर आएंगे।
- TV, AC, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर पर GST घटाकर 18% कर दिया गया है।
- छोटी कारें, बाइक, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ट्रैक्टर उपकरण अब पहले से सस्ते मिलेंगे।
- हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अब पूरी तरह GST फ्री कर दी गई हैं।
क्या होगा महंगा?
सरकार ने सिन गुड्स और लग्ज़री आइटम्स पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया है।
- सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू और इससे बने उत्पाद पर अब 40% GST लगेगा।
- सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक पर भी अब 40% टैक्स देना होगा।
- लग्ज़री कार, यॉट, हेलिकॉप्टर और हाई-कैपेसिटी बाइक महंगे हो जाएंगे।
- ऑनलाइन गेमिंग और जुआ सेवाओं को भी 40% GST के दायरे में लाया गया है।
जनता और उद्योगों पर असर
यह GST सुधार सीधा असर आम लोगों की जेब पर डालेगा। रोज़मर्रा की चीजें सस्ती होने से महंगाई पर लगाम लगेगी। वहीं, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और FMCG कंपनियों की बिक्री बढ़ सकती है। होटल और एयरलाइन सेक्टर को भी राहत मिली है क्योंकि अब बजट होटल और इकोनॉमी फ्लाइट टिकट पर सिर्फ 5% GST लगेगा।
वहीं, सरकार का फोकस सिन गुड्स और लग्ज़री प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाकर राजस्व बढ़ाने पर है।
GST में यह बदलाव पिछले आठ साल का सबसे बड़ा सुधार है। आम जनता को जहां सस्ती चीजों से राहत मिलेगी, वहीं लग्ज़री और हानिकारक वस्तुओं पर 40% टैक्स लगाकर सरकार ने साफ संदेश दिया है – ज़रूरी सामान पर राहत, लेकिन फिजूलखर्ची और हानिकारक चीज़ों पर सख्ती।