देश की राजधानी और NCR में stray dogs की बढ़ती संख्या और कुत्तों के हमलों से जनता में डर का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया है, जिसमें दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाज़ियाबाद की सभी नगर निकायों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सभी आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर sterilise किया जाए और dog shelters में रखा जाए, उन्हें अब सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा।
Stray Dogs Control पर Supreme Court का सख्त रुख
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि stray dogs को पकड़ने और animal control के लिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदेश के मुख्य बिंदु:
- सभी कुत्तों की sterilisation और vaccination अनिवार्य
- हर क्षेत्र में dog shelter बनाना, जहां CCTV और स्टाफ की पूरी व्यवस्था हो
- 7 दिनों में helpline number शुरू करना, शिकायत मिलने पर 4 घंटे में कार्रवाई
- किसी भी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा आदेश में बाधा डालने पर penal action और contempt of court की कार्रवाई
- 8 हफ्तों में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
कोर्ट ने यह भी कहा कि public safety और rabies control सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
Madurai Incident Shows Urgency
तमिलनाडु के मदुरई में हाल ही में एक दर्दनाक घटना हुई, जहां एक stray dog घर में घुसकर 8 साल के बच्चे और उसके पिता पर हमला कर दिया। CCTV फुटेज में यह घटना रिकॉर्ड हुई और इससे जनता में गुस्सा और डर फैल गया। यह घटना दिखाती है कि समस्या केवल दिल्ली NCR तक सीमित नहीं है।
Public Safety vs Animal Welfare
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Animal Birth Control के पुराने नियम, जिनमें नसबंदी के बाद कुत्तों को उसी जगह छोड़ना होता था, अब अप्रभावी साबित हो चुके हैं। कोर्ट का नया आदेश लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, लेकिन इसके साथ ही shelters में कुत्तों की सही देखभाल का भी प्रावधान है।
यह आदेश देश में stray dogs menace को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कदम है। अब यह देखना होगा कि दिल्ली NCR की नगर निकायें इस पर कितनी तेजी से काम करती हैं और क्या यह जनता के डर और कुत्तों के हमलों में कमी ला पाएगा।