इस महीने आयोजित होने वालीं माध्यमिक, बारहवीं, डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष (नियमित/री-अपीयर/मर्सी चांस) वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में स्थापित हर परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। यह कार्य हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ने 26 जुलाई से 23 अगस्त तक दोपहर 2 से 5 बजे तक की परीक्षाओं के अनुसार किया है।
बोर्ड प्रवक्ता ने सूचित किआ है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा स्थापित सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास लगभग 500 मीटर के दायरे में जानलेवा हथियार ले जाने में सख्त पाबन्दी है। परीक्षा समय के दौरान 500 मीटर के घेरे में फोटोस्टेट की दुकानें और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की आज्ञा नहीं दी जाएगी और यदि कोई भी इन नियमो का उलंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त करवाई होगी।